मऊ: दीवानी कचहरी में दहेज हत्या के मामले में पति सहित पांच को 10 वर्ष की कठोर कारावास की मिली सजा
दीवानी कचहरी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 मिथिलेश कुमार त्रिपाठी ने दहेज हत्या के मामले में नामजद पति, सास और ससुर सहित एक ही परिवार के पांच लोगों को सुनाई 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। बता दें कि मामला 30 अक्टूबर 2018 को दहेज़ के लिए निर्मला की गला दबाकर हत्या के मामले में यह फैसला आया है औऱ यह मामला थाना सरायलखंसी क्षेत्र का।