दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी सुहेल खान को b n s की धारा 137(2),75,63(ख), सहित विभिन्न धाराओं के खिलाफ आरोपी युवक को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, पीड़िता ने आरोपी सोहेल खान निवासी बेलगहना को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल के द्वारा 10 साल के कठोर कारावास के साथ 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई, अपराध के 10 महीने के।