श्रावणी मेले से पहले घोरमारा में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, 20 किलो दूषित खोआ व मिठाई नष्ट
देवघर, न्यूज़ लाइव टीम
आगामी श्रावणी मेले को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विभागीय निर्देश पर मंगलवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में घोरमारा स्थित पेड़ा, मिठाई एवं किराना प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई दुकानों में अनियमितताएं मिलने पर नोटिस जारी किया गया, जबकि 20 किलोग्राम दूषित खोआ और मिठाई को मौके पर ही नष्ट कराया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने महावीर पेड़ा भंडार, नीरज पेड़ा, सुखाड़ी मंडल एंड संस, आर.के. भास्कर, मां दुर्गा पेड़ा भंडार, सेठ जी ट्रेडिंग, गणेश पेड़ा भंडार, बाबाजी पेड़ा भंडार समेत कई प्रतिष्ठानों की जांच की। सभी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान में अद्यतन खाद्य अनुज्ञप्ति (एफएसएसएआई लाइसेंस) प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अज्ञात स्रोतों से खोआ की खरीद नहीं करने तथा अन्य जिलों एवं राज्यों से आने वाले संदिग्ध और मिलावटी खोआ से सतर्क रहने की हिदायत दी गई। जांच के दौरान जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध लाइसेंस नहीं मिला, उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 63 के तहत नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया गया। टीम ने दुकानदारों को खोआ का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने, उसे फूड ग्रेड पॉलीथिन से ढंककर रखने तथा रैक को जमीन और दीवार से कम से कम 12 इंच की दूरी पर रखने का निर्देश दिया। लाइसेंस में आवश्यक संशोधन कराने और पेड़ा निर्माण में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करने की सख्त चेतावनी भी दी गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दुकानदारों को मिलावटी खोआ की पहचान के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने सभी प्रतिष्ठानों को आयोडीन टिंक्चर रखने की सलाह दी, ताकि खोआ की प्राथमिक स्तर पर जांच की जा सके और मिलावटी सामग्री की पहचान हो सके। निरीक्षण के दौरान रामजी स्टोर में मिसब्रांडेड नमकीन मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 55 एवं 63 के तहत नोटिस जारी किया गया। वहीं छपाक वाटर पार्क स्थित ऑक्सीजन ओपन एयर रेस्टोरेंट में वैध लाइसेंस नहीं मिलने पर भी धारा 63 के तहत कार्रवाई की गई। नुनु स्वीट्स और श्री गणेश पेड़ा भंडार से पांच किलोग्राम दूषित मिठाई तथा सेठ जी ट्रेडिंग से 15 किलोग्राम दूषित खोआ को मौके पर ही नष्ट कराया गया।खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि श्रावणी मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई, स्वच्छता और एफएसएसएआई के मानकों का पालन करते हुए हैंड ग्लव्स, हेड कवर और एप्रन का उपयोग करने तथा मिलावट से पूरी तरह दूर रहने का निर्देश दिया। छापेमारी दल में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी शैलेश कुमार यादव सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी शामिल थे।