सिकंदराराऊ: माननीय न्यायालय ने सिकन्द्राराऊ के आर्म्स अधिनियम के 1 अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व अर्थदंड की सुनाई सजा
थाना सिकन्द्राराऊ पर इकरार अली उर्फ बिल्ला पुत्र शहजाद निवासी नौखेल थाना सिकन्द्राराऊ के विरुद् आर्म्स एक्ट के एक अभियोग पंजीकृत था। सिकन्दरा राऊ पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। जिसके परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय जे0एम0 सिकन्द्राराऊ द्वारा अभियुक्त को जेल में वितायी गयी अवधि व 500/- रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।