सुपौल: निजी अस्पतालों और क्लीनिकों के लिए नया नियम लागू, पंजीकरण कराना हुआ अनिवार्य
Supaul, Supaul | Jun 10, 2026 सुपौल जिले के निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक और अन्य स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के संचालन को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बिहार सरकार ने बिहार लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना एवं पंजीकरण) विनियम, 2026 लागू कर दिया है। इस संबंध में बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में सिविल सर्जन डॉ बाबू साहब झा ने