गुना जिला न्यायालय ने छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी ऑटो ड्राइवर बंटी उर्फ लतीफ खान को 5 साल की सजा सुनाई ₹1500 जुर्माना किया है। 12 नवंबर को ADPO मयंक भारद्वाज ने बताया, 7 मार्च 2024 को 9 वर्षीय छात्रा ने पिता के साथ कोतवाली में रिपोर्ट की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा चालान पेश किया। पोक्सो कोर्ट ने नए कानून BNS के तहत आदेश पारित किया है।