धौलपुर: सुरक्षात्मक कारणों के चलते जिले में 20 अगस्त को सायं 5 बजे से शराब की दुकानें रहेंगी बंद
उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में दिये गये निर्णय के विरूद्ध उक्त वर्गों के विभिन्न संगठनो द्वारा दिनांक 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद के संबंध में जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने एक आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जारी