गुरुवार को जिला न्यायालय में आरोपी को सजा सुनाई गई है। दोषी आरोपी का नाम प्रहलाद सिंह पुत्र मानसिंह है। आरोपी अमांपुर क्षेत्र के गांव टोडरपुर का रहने वाला है। अमांपुर थाना में दर्ज आबकारी अधिनियम के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही ₹2500 का जुर्माना लगाया गया है।