शाजापुर: सड़क हादसे में सिर पर चोट लगने से तृतीय एमएसीटी न्यायालय ने दिया ₹25 लाख 40 हजार 22 का मुआवजा
शाजापुर - तृतीय एमएसीटी न्यायालय ने सड़क हादसे के बाशंका मामले में हरणगांव निवासी राधेश्याम गुर्जर को 25 लाख 40 हजार 22 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। मुआवजा राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज भी मिलेगा। अदालत ने बीमा कंपनी, वाहन चालक, वाहन स्वामी को संयुक्त रूप से भुगतान के लिए जिम्मेदार माना। मामले में राधेश्याम की तरफ से अभिभाषक आनंदीलाल पाटीदार, अश्विन पाटीदार