बहराइच: जिला जज की अदालत ने धोखाधड़ी मामले की आरोपी की अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को सुनवाई के बाद किया निरस्त
जिला जज की अदालत ने धोखाधड़ी मामले के आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को दोनों पक्षों की दलीलें ने सुनने के बाद निरस्त कर दिया है। शुक्रवार को इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखने वाले अधिवक्ता कलीम हाशमी ने बताया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एमबीबीएस की डिग्री लेने के मामले के आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।