ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट में अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद एडीजे-05 कोर्ट बरेली ने मनोज गिरि को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड न देने पर 7 दिन का कारावास और भुगतना होगा।