निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक मतदाता सूची से संबंधित दावा एवं आपत्तियां आम नागरिकों से प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के दौरान पात्र नागरिक नए मतदाता के रूप में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में सुधार करा सकते हैं अथवा मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।