गाजीपुर की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी जीवित यादव को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें से आधी राशि (50 प्रतिशत) पीड़ित बच्ची को देने का आदेश दिया गया है।