देहरादून: पिटबुल और रॉटवीलर पालने पर सख्ती, 300 गज घर और लाइसेंस अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
पिटबुल और रॉटवीलर जैसी खतरनाक मानी जाने वाली नस्लों को पालने के लिए अब सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। इन कुत्तों को रखने के लिए कम से कम 300 वर्ग गज का घर होना अनिवार्य होगा और संबंधित विभाग से लाइसेंस भी लेना जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कुत्ता मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।