मौदहा: मौदहा क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त को 4 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की मिली सजा
कोतवाली में दर्ज मुकदमे में एक अभियुक्त द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 4 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थ दंड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। इस मामले में गत 28 मार्च 2015 को धारा 363, 366 आईपीसी व 8 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त लक्ष्मी पुत्र गोपाल निवासी उपरी सायर थाना बिंवार के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।