डोंगरीटोला गांव में पत्नी की हत्या के आरोपी पति कुंवर सिंह को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की। सभी साक्ष्यों, ।