सोनभद्र मे करीब साढ़े 7 वर्ष पूर्व घर मे घुसकर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राजेश शर्मा को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर 6 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।