अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ताजुद्दीन आसिफ द्वारा दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी दल्लीराजहरा वार्ड क्रमांक 05 निवासी 24 वर्षीय विष्णु प्रसाद ठाकुर को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 69 के तहत दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।