श्रावस्ती न्यायालय ने 2019 में हुए पति की हत्या के मामले में पत्नी सहित तो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोनों दोषियों पर 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। दरअसल भिनगा कोतवाली क्षेत्र के नव्वन पुरवा निवासिनी अभियुक्ता सुखपता पर अपने साथी के साथ मिलकर पति आत्माराम यादव की गला दबाकर हत्या करने का आरोप था।