वैशाली DPRO ने प्रेस रिलीज जारी करके सोमवार को शाम लगभग 6:00 बजे बताया बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए दो चरणों में निर्धारित मतदान की तिथि के लिए राज्य सरकार द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों तथा एन.आई. एक्ट, 1881 की धारा 25 के स्पष्टीकरण के आलोक में सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।