मध्यप्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग के निर्देशों के तहत जिले में फसल कटाई के बाद खेतों में बचने वाले अवशेष ठूंठ एवं डंठल (नरवाई/पराली) को जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया है। प्रशासन के अनुसार खेतों में नरवाई जलाने