खेसरहा थाना क्षेत्र में नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी नागेंद्र यादव पुत्र कतवारू निवासी ग्राम गुलरिया को एडीजे पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने सोमवार अपरान्ह लगभग 4 बजे 7 वर्ष के कठोर कारावास और 46 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा 9 वर्ष बाद सुनाई है। थाना प्रभारी ने बताया कि वर्ष 2016 में आरोपी नागेंद्र यादव ने एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।