ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बरेली पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दो दोषियों रवि और वीरेश को सज़ा सुनाई। कोर्ट ने धारा 363 में 3-3 साल और धारा 366 में 5-5 साल का सश्रम कारावास व कुल 30,000 रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर 1 साल अतिरिक्त जेल होगी। मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र का है।