गाज़ीपुर में विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रामअवतार प्रसाद की अदालत ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, 12 वर्षीय नाबालिक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी रामचंद्र राम को आजीवन कारावास और 2 लाख 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया। अभियोजन के अनुसार घटना 29 मार्च 2021 को किया।