खरगोन जिले के मंडलेश्वर स्थित स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने वायरल गर्ल के पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के फरार रहने, जांच में सहयोग नहीं करने और सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए इस समय अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।