सैनी थाना में 14 जनवरी सन 2000 को वादी द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी के साथ सिराथू के वार्ड नंबर 2 का रहने वाला शफीक अहमद ने गलत कार्य किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 376 के साथ एससी एसटी एक्ट दर्ज कर लिया था। शुक्रवार को स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट द्वारा सजा सुनाने के क्रम में अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹10000 अर्थ दंड से दंडित किया गया है।