देहरादून: IPS लोकेश्वर सिंह को दोषी करार दिया गया, पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने सुनाया फैसला, आरोपों की जानकारी दी गई
उत्तराखंड में एक व्यक्ति को नग्न कर पीटने के मामले में आईपीएस लोकेश्वर सिंह को दोषी पाया गया है। उन पर फर्जी केस बनाने और अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप था। इस मामले ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को मजबूत किया है। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सिंह को दोषी करार दिया।