पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने बुधवार दोपहर 12 बजे सत्र वाद संख्या 403/2012 के आरोपी संतोष कुमार सिंह को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मेदिनीनगर (डालटनगंज): पलामू कोर्ट ने दुष्कर्म कर जानलेवा हमला करने के आरोपी चैनपुर के संतोष सिंह को सुनाई 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा - Medininagar Daltonganj News