ग्वालियर गिर्द: अधेड़ पति के साथ नहीं रहना चाहती, कोर्ट ने लड़की को प्रेमी संग रहने की दी अनुमति
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शनिवार को उस युवती को अपने प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दे दी है। जिसके पति ने लड़की को लेकर बंदी प्रत्क्षीकरण याचिका लगाई थी। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसकी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी की गई है जो उससे उम्र में लगभग दोगुने से ज्यादा बड़ा है इससे पहले वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। घरवालों के दबाव में हुई थी शादी।