कुम्हिला गांव निवासी कन्हैया राय को सासाराम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 4 के द्वारा करगहर थाना कांड संख्या 57/04 आर्म्स एक्ट के मामले में दो वर्ष की कारावास एवं ₹10 हजार की अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर 3 माह की अतिरिक्त साधारण करावास भी होगी। विदित हो की आर्म्स एक्ट 26 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है