खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 267/ 22 आर्म्स एक्ट मामले में माननीय न्यायालय अनुमंडल न्यायाधीश दंडाधिकारी मंझौल ने अभियुक्त खोदावंदपुर निवासी रामसागर महतो के पुत्र रामानंद कुमार को एक वर्ष कारागार एवं 500 रुपए अर्थ दंड की सुनाई सजा उक्त जानकारी बेगूसराय एसपी मनीष ने शुक्रवार को रात करीब नौ बजे प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया।