बूंदी: पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या दो के न्यायाधीश ने नाबालिग पीड़िता को बेला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को सुनाई 3 वर्ष की सजा
Bundi, Bundi | Oct 26, 2024 पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या दो न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग पीड़िता को ससुराल छोड़ने के नाम पर बाइक पर बिठाकर भाग ले जाने के आरोपी मुकेश को 3 वर्ष के कठोर कारावास पर 3000 रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। पीड़िता के पिता ने दबलाना थाने में मुकेश के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिस पर न्यायालय में चालान पेश किया और न्यायाधीश ने 3 साल के कारावास फैसला सुनाया।