भीलवाड़ा: पोक्सो न्यायालय 1 ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल की सजा व जुर्माने से किया दंडित
भीलवाड़ा। नाबालिग से छेड़छाड़ और परेशान करने के मामले में पोक्सो न्यायालय एक ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई, विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने मोहम्मद कॉलोनी शास्त्रीनगर नगर निवासी अब्दुल हक मंसूरी को 4 वर्ष की कठोर कारावास और 20 हज़ार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने दी जानकारी।