गढ़वा जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण लेकर बकाया नहीं चुकाने वाले 280 डिफॉल्टर ऋणधारकों के लिए जिला कल्याण विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी डिफॉल्टर ऋणधारक 31 दिसंबर 2025 तक अपना पुराना बकाया अनिवार्य रूप से जिला कल्याण कार्यालय में जमा करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।