संतकबीरनगर जिले के धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के सुकरौली में मारपीट में दो अभियुक्तताओं को संत कबीर नगर न्यायालय उठने तक का कारावास व ₹4000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। शहरून्निसा पत्नी करम हुसैन,सबीना खातून पुत्री अयूब के ऊपर कारवाई हुई हैशुक्रवार दोपहर 3:00 बजे पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है