जशपुर: 12 माह से अधिक चल रहे बाहरी वाहनों का कराना होगा नया पंजीकरण
जशपुर परिवहन विभाग ने जानकारी दी है कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 47 के अनुसार यदि कोई वाहन 12 माह से अधिक किसी अन्य राज्य में संचालित होता है, तो उसे उसी राज्य का पंजीयन चिन्ह लेना अनिवार्य है। जशपुर जनसंपर्क अधिकारी से शनिवार की दोपहर दो बजे मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग के अनुसार कई वाहन झारखंड और उड़ीसा के नंबर पर छत्तीसगढ़ में लंबे समय