नाबालिग से दुष्कर्मकर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के गंभीर मामले में पोक्सो न्यायालय प्रतापगढ़ ने धरियावद के चार आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 76-76 हजार रु.अर्थदंड की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश डॉ.प्रभात अग्रवाल ने दीपक पुत्र मोहनलाल कीर,दीपक पुत्र हीरालाल कीर,जमनाशंकर पुत्र रामलाल मीणा व उमेश पुत्र राजू कीर को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।