बुलंदशहर: कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी को 7 वर्ष का कारावास व ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई
अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त नवीन पुत्र गजराज निवासी मौ0 रामनगर ईदगाह कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2018 में वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करना एवं दहेज की मांग पूरी न होने पर मानसिक व शारिरिक रुप से उत्पीडन करने पर वादी की पुत्री द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी थी। जिसके संबंध में दिनांक