प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ग्राम जेवरी में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अधिवक्ताओं ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए इसे दंडनीय अपराध बताया तथा बाल विवाह से होने वाले शारीरिक, मानसिक व आर्थिक दुष्परिणामों से ग्रामीणों को अवगत कराया