डिंडौरी मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने शनिवार शाम 5:00 प्रेसनोट जारी करते हुए बताया कि आरोपी चंद्रकांत मरावी पिता ओमेंद्र मरावी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खाम्ही माल बरछा माल थाना शाहपुर के द्वारा बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने साक्षय और तर्को के आधार पर सजा सुनाई।