चाईबासा: लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चला कर दूसरे मोटरसाइकिल चालक की जान ले लेने के मामले में आरोपी को दो साल की कैद
मोटरसाइकिल चालक को धक्का मार कर उसकी जान ले लेने के मामले में आरोपी जमादार होनहागा को दो साल की कैद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार के न्यायालय सुनाई गई है । 27 दिसंबर 2020 को बलंडीया से लौटने के क्रम में जानमबुरु घाटी में मोटरसाइकिल सवार दूधपानी गांव के सिरकापी टोला निवासी रविंद्र लागुरी को धक्का मार दिया गया था । घटनास्थल पर जख्मी रविंद्र लागुरी व्यक्ति की मौत हो गई थी ।