माननीय न्यायालय ने बिना लाइसेंस औषधियों का क्रय-विक्रय करते पकड़े गए अभियुक्त मनोज कुमार गुप्ता को वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों की पुष्ट गवाही के आधार पर 10 वर्ष सश्रम कारावास व ₹10 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। थाना एत्माद्दौला पुलिस, अभियोजन टीम और मॉनिटरिंग सेल की सतत पैरवी से ऑपरेशन कनविक्शन के तहत यह महत्वपूर्ण सफलता मिली।