अब नर्मदा नदी सहित जिले की अन्य नदियों और जलाशयों में अवैध रूप से नाव, बोट और वॉटर स्पोर्ट गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकेगा. नाव संचालन, बोटिंग और वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए संचालकों को वैध लाइसेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, रेस्क्यू ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और लाइफ जैकेट जैसी सुरक्षा वव्यवस्थाएं रखना अनिवार्य है