हज़ारीबाग: बरही अनुमंडल क्षेत्र के खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए फूड पंजीकरण व लाइसेंस हेतु प्रखण्ड कार्यालय में 9 मार्च को लगेगा कैंप
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबारी को लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन के कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है तथा 6 माह का कारावास एवं 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है।