बलरामपुर: गोवध मामले में बलरामपुर न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 4 साल की सजा, लगाया ₹10 हजार का जुर्माना
बलरामपुर में गोवध के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। CJSD/ACJMकोर्ट ने शब्बू उर्फ सद्दाम को 4 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।यह मामला 14 मई 2016 का है कौड़ीडीह कुशमहर थाना पचपेड़वा निवासी शब्बू उर्फ सद्दाम ने सब्बल से एक सांड की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।