नैनीताल में एक नाबालिग किशोरी के साथ यौन शोषण करने के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान की जमानत याचिका की सुनवाई से हाईकोर्ट के एक न्यायधीश ने भी इंकार कर दिया है।विगत दिवस न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ ने मो. उस्मान की जमानत याचिका की सुनवाई से इंकार कर उसे दूसरी पीठ को रेफर कर दिया था। जो मंगलवार को न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में सुनवाई के लिये पेश हुए