गबन के आरोपी को 7 साल कि सजा सुनाया गया ।अरवल, व्यवहार न्यायालय अरवल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने गबन के आरोपित को 7 साल का कारावास की सजा एवं दस हजार रुपए अर्थ दण्ड की राशि की सजा सुनाया. अभियोजन अधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि सीताराम सिंह वनिया बिगहा निवासी ने मेहंदिया थाना कांड संख्या 82/2019 दर्ज कराया था.