श्योपुर: भाई की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, ₹20 हजार का जुर्माना
श्योपुर। जिला न्यायालय ने सोमवार को दोपहर 12 बजे करीब दो साल पुराने भाई की हत्या के मामले मे फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष की कठोर सजा एवं 20 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। मामले में राज्य की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव द्वारा की गई।