करनाल: मतदान के दिन वाहनों के संचालन को लेकर निर्देश जारी, सेक्टर 12 में निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने दी जानकारी
Karnal, Karnal | Oct 3, 2024 जिलाधीश उत्तम सिंह ने विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण व स्वतंत्र ढंग से सम्पन्न कराने व असामाजिक तत्वों पर काबू पाने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत वाहनों के निर्बाध संचालन पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस दौरान प्रत्याशियों को वाहनों को लेकर निर्धारित नियम का पालन करना होगा। ये नियम आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होंगे।