जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मनोज शर्मा ने वर्ष 2024 के एक मामले में अवैध रूप से गंजा रखने वाली आरोपीय तरुण राजपूत को 4 वर्ष आश्रम कारावास और ₹10000 के अर्थ धन से दंडित किया है अपर लोक अभियोजक राघवेंद्र सिंह राठौड़ ने मंगलवार शाम 5 बजे बताया कि सिविल लाइन पुलिस ने अहमदपुर रोड से एक आरोपी तरुण राजपूत को गिरफ्तार किया था।